सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को एक बार फिर बड़ी राहत दे दी है, शीर्ष कोर्ट ने उनकी अंतरिम पैरोल 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि इसके लिए सहारा प्रमुख को 200 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से यह भी पूछा है कि वह यह भी बताएं किस तरह सहारा ग्रुप सेबी को 12000 करोड़ रुपये का भुगतान किस तरह करेगा। सहारा समूह की ओर से जल्द इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए वकील ने कुछ समय मांगा है।
बता दें कि बीते छह मई को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को उनकी मां छबि राय की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों की पैरोल पर तिहाड़ जेल से रिहा किया था। उसके बाद से ही सहारा प्रमुख लगातार अपनी पैरोल बढ़वाकर जेल से बाहर चल रहे हैं।