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सहारा प्रमुख को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक बढ़ाई पैरोल

Wed, 28 Sep 2016 05:05 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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- फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को एक बार फिर बड़ी राहत दे दी है, शीर्ष कोर्ट ने उनकी अंतरिम पैरोल 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि इसके लिए सहारा प्रमुख को 200 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। 
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सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से यह भी पूछा है कि वह यह भी बताएं किस तरह सहारा ग्रुप सेबी को 12000 करोड़ रुपये का भुगतान किस तरह करेगा। सहारा समूह की ओर से जल्द इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए वकील ने कुछ समय मांगा है। 

बता दें कि बीते छह मई को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को उनकी मां छबि राय की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों की पैरोल पर तिहाड़ जेल से रिहा किया था। उसके बाद से ही सहारा प्रमुख लगातार अपनी पैरोल बढ़वाकर जेल से बाहर चल रहे हैं। 
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पहले SC ने 30 सितंबर तक बढ़ाई थी सहारा प्रमुख की पैरोल

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरोल अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी थी। लेकिन बीते 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के वकील के जवाब से असंतुष्ट होकर सुब्रत राय को तुरंत जेल भेजने के आदेश दे दिए थे।

लेकिन दूसरे वकील कपिल सिब्बल द्वारा विस्तार से पक्ष रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 28 सितंबर को अगली सुनवाई के आदेश दिए थे। बुधवार को इस मुद्दे पर एक बार फिर सुनवाई हुई तो सहारा के वकील का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी पैरोल अवधि आगामी 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। 

हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसके लिए सहारा प्रमुख को 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने होंगे, साथ ही इस बात की जानकारी भी देगी की सेबी को 12 हजार करोड़ रुपये का भुगतान सहारा समूह किस तरह करेगा।
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