आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को नोटिस भेजा है। मामला उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया है।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। बता दें कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है। जांच की सहमति वापस लेने से असंतुष्ट सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस अपील पर शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार और डीके शिवकुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विज्ञापन
शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति पर रार
यह मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। सरकार बदलने के बाद नवंबर, 2023 में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने कहा कि डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति का फैसला कानून के मुताबिक गलत है। बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को भी इस मामले में नोटिस जारी किया था
बसनगौड़ा ने सिद्धारमैया सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। अब सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कर्नाटक सरकार और डीके शिवकुमार से जवाब मांगा है। अदालत इससे पहले 17 सितंबर को भी इस मामले में नोटिस जारी कर चुकी है।