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महुआ मोइत्रा की मुख्यमंत्री राहत कोष को सीएसआर से बाहर रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Mon, 10 Aug 2020 12:54 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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महुआ मोइत्रा - फोटो : Social Media
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सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्र द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के दायरे से बाहर रखा गया था। दलील में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड और सीएम रिलीफ फंड्स के बीच असमानताएं थीं।

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