सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्र द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के दायरे से बाहर रखा गया था। दलील में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड और सीएम रिलीफ फंड्स के बीच असमानताएं थीं।