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झटका: NGT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, पटाखों की बिक्री से बैन हटाने की मांग

Fri, 23 Jul 2021 01:45 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एनजीटी के आदेश में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। प्रतिबंध हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी।  
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एनजीटी ने कोरोना महामारी के दौरान उन शहरों में सभी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब था। 

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