सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडे काजटू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ संसद में पारित एक प्रस्ताव को खारिज करने की गुहार लगाई थी।
काटजू ने एक ब्लॉग में महात्मा गांधी और सुभाषचंद्र बोस के बारे में अनुचित टिप्पणी की थी, जिसकी निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह अपील मेरिट के आधार पर खारिज की जा रही है।
पीठ की ओर से जस्टिस यूयू ललित ने फैसला सुनाया। पिछले साल 29 जुलाई को जस्टिस काटजू ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपने ब्लॉग में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश और जापानी एजेंट बताया था। इसके बाद संसद के दोनों सदनों ने उनके बयान की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया था।