सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यौन कर्मियों के लिए राशन वितरण से संबंधित एक अहम निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने-अपने यहां यौन कर्मियों को बिना किसी पहचान पत्र की मांग किए राशन वितरित करना सुनिश्चित करें। Supreme Court directs all the state governments to ensure that dry ration is provided to sex workers without insisting on any proof of identification — ANI (@ANI) September 29, 2020