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सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, यौन कर्मियों को बिना पहचान पत्र मांगे वितरित करें राशन

Tue, 29 Sep 2020 04:06 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर
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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यौन कर्मियों के लिए राशन वितरण से संबंधित एक अहम निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने-अपने यहां यौन कर्मियों को बिना किसी पहचान पत्र की मांग किए राशन वितरित करना सुनिश्चित करें।

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