सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को निरस्त करने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से मंगलवार को इंकार कर दिया। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्टरलाइट संयंत्र फिर से खोलने संबंधी एनजीटी के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर वेदांता से जवाब मांगा है।
राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। राज्य सरकार का कहना है कि ट्रिब्यूनल ने स्टरलाइट संयंत्र के बारे में तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तमाम आदेश त्रुटिपूर्ण तरीके से निरस्त किए हैं।
अपील में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप अब अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहमति के नवीनीकरण के बारे में नए आदेश पारित करने और वेदांता लिमिटेड को खतरनाक पदार्थों के उपयोग के बारे में अधिकृत करने के आदेश दे। एनजीटी ने पिछले साल 15 दिसंबर के स्टरलाइट संयंत्र बंद करने का राज्य सरकार का आदेश निरस्त करते हुए कहा था कि यह अनुचित था।