सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारी पोंटी चड्डा शूटआउट मामले में आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। 2012 के इस हत्याकांड में नाम आने के बाद नामधारी को उत्तराखंड के अल्पसंख्यक पैनल के प्रमुख पद से हटा दिया गया था। उस हत्याकांड में चड्डा और उसके भाई हरदीप की हत्या हो गई थी। इस मामले में नामधारी पर गंभीर आरोप हैं।
जस्टिस पीसी घोष और अमिताव राय की अवकाश पीठ ने कहा कि वे याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। नामधारी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट में नामधारी की जमानत याचिका लंबित होने के दौरान निचली अदालत से स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर अंतरिम जमानत लेने वाले तथ्य पर कड़ा रुख अपनाया।