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अखिल गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, असम में सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी गिरफ्तारी

Thu, 11 Feb 2021 11:53 AM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अखिल गोगोई (फाइल फोटो) - फोटो : ट्विटर
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सुप्रीम कोर्ट  ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ असम में हिंसक प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई की जमानत मंजूर करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

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न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यामूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा किहम इस चरण पर इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे।

पीठ ने वकील रुणामणि भुइयां से कहा कि याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत आ सकता है।

गोगोई ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका संबंधी मामले में जमानत याचिका खारिज करने के गौवाहाटी उच्च न्यायालय के सात जनवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

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