सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों को हलाल मानते हुए वध करने पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा, आपकी याचिका शरारतपूर्ण नजर आती है।