साल 1997 में हुए दिल्ली के उपहार कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा मालिक गोपाल अंसल को एक साल की सजा बरकरार रखी है, वहीं गोपाल के भाई सुशील अंसल को राहत भी बरकरार रखी है। मामले में गोपाल अंसल को चार हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा गया है।
बता दें कि 1997 के उपहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए सिनेमा मालिकों गोपाल अंसल को एक साल की सजा के साथ दोनों भाइयों पर 30-30 करोड़ का जुर्माना लगाया था।
उम्र को देखते हुए सुशील अंसल को जेल से राहत दे दी गई थी, हालांकि गोपाल अंसल चार महीने और सुशील पांच महीने जेल की सजा काट चुके हैं। उस समय कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा था कि जुर्माना ना देने की सूरत में दोनों को दो साल की सजा काटनी पड़ेगी।
मामले में तीन जजों की पीठ में जज कुरियन जोसेफ और रंजन गोगोई ने बहुमत से यह फैसला लिया जबकि तीसरे जज आदर्श गोयल की राय इससे जुदा थी।
बता दें कि बीस साल पुराने इस मामले में बीते 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज निर्णय सुनाया गया।