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SC: ‘हवाईअड्डों पर व्हीलचेयर पर आश्रित यात्रियों के लिए बने एसओपी’, पढ़ें किस मामले में अदालत ने की टिप्पणी

Tue, 27 Feb 2024 05:05 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ व्हीलचेयर से चलने वाली गुरुग्राम निवासी एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे हाल ही में कोलकाता हवाई अड्डे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र और भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) समेत अन्य से कहेगा कि दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए हवाईअड्डों तक परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ व्हीलचेयर से चलने वाली गुरुग्राम निवासी एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे हाल ही में कोलकाता हवाई अड्डे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। महिला के वकील ने व्हीलचेयर वाले यात्रियों की मदद के लिए हवाई अड्डे पर महिला सुरक्षा गार्ड और सहायक कर्मचारियों की कमी का हवाला दिया। वकील ने कहा, जब वह यात्रा कर रही थी तो उसने सहायता मांगी। लेकिन कोई नहीं आया। स्क्रीनिंग के दौरान, उसे कई बार खड़े रहने के लिए कहा गया। वकील ने कहा कि महिला 75 फीसदी दिव्यांग है इसके बावजूद हवाई अड्डे पर उससे पूछा गया कि वह कुछ मिनट खड़ी क्यों नहीं हो सकती।
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