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SC में बोलीं ममता: 'व्हाट्सएप आयोग जैसा है चुनाव आयोग, सिर्फ नाम काटने के लिए हो रहा SIR, निशाने पर बंगाल'

Wed, 04 Feb 2026 01:39 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

West Bengal SIR Row: पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी अदालत में मौजूद रहीं और यह पहली बार है जब किसी राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री मौखिक दलीलें देने के लिए खुद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुईं। पढ़ें, बंगाल में एसआईआर को लेकर उपजे विवाद पर पल-पल के अपडेट...
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बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वकीलों के बीच मौजूद थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की। 

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ECI के SIR से जुड़े आदेश रद्द करने की मांग
अपनी याचिका में, प्रशिक्षित अधिवक्ता ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा 24 जून, 2025 और 27 अक्तूबर, 2025 को जारी किए गए सभी एसआईआर संबंधी आदेशों और उनसे जुड़े सभी निर्देशों को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने चुनाव आयोग को आगामी विधानसभा चुनाव अपरिवर्तित 2025 मतदाता सूची के आधार पर कराने का निर्देश देने के लिए परमादेश याचिका भी दायर की थी। उनका तर्क है कि एसआईआर का 2002 की आधारभूत सूची पर निर्भरता और इसकी कठिन सत्यापन प्रक्रिया वास्तविक मतदाताओं के मतदान अधिकारों के लिए खतरा है।
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