रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्वास्थ्य के आधार पर आसाराम बापू ने कोर्ट में जमानत की अपील की थी। मगर सर्वोच्च न्यायलय ने उनकी जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा कि अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है
जो उनको जमानत दी जाये। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की गलत मेडिकल याचिका की अपील करने पर आसाराम बापू पर एक नई एफआईआर दर्ज की जाये और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाये। आसाराम बापू की ये सातवीं याचिका थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है।
SC orders registration of a new FIR against Asaram for filing fake documents in connection with his health
— ANI (@ANI_news) January 30, 2017
इससे पहले भी आसाराम ने जमानत के लिए कोर्ट में अपील की थी। आपको बता दें कि अगस्त 2013 से 16 साल की नाबालिक लड़की के साथ रेप करने के आरोप में 74 वर्षीय आसाराम बापू जेल में सजा काट रहे है। वहीं आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं पाखंड के आरोप में सजा काट करें है।
#UPDATE The Supreme Court also levied a fine of Rs 1 lakh on Asaram
— ANI (@ANI_news) January 30, 2017