सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई कारोबारी की हिरासत पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूछा कि क्यों उसने अब तक कारोबारी की पत्नी की याचिका पर जवाब दाखिल नहीं किया। जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पाया कि यह मामला निजी स्वतंत्रता से जुड़ा है और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहिए।
पीठ ने कहा, आप क्यों नहीं जवाब दाखिल कर रहे हैं। आपको बृहस्पतिवार तक जवाब दाखिल करना चाहिए। इसके बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह अपना जवाब जल्द दाखिल करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट आसिफा मुबीन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिनके पति मुबीन अहमद शाह को जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है। आसिफा ने याचिका में हिरासत में लेने के 7 अगस्त के आदेश को रद करने की मांग की है।
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने पीठ को बताया कि आगरा जेल के अधीक्षक ने याचिका पर जवाब दाखिल किया है और बताया है कि कारोबारी बिल्कुल ठीक है। मुबीन आगरा जेल में बंद है।