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Supreme Court: शीर्ष अदालत ने पूछा, वेब सीरीज के लिए कैसे हो सकती है प्री-स्क्रीनिंग कमेटी

Fri, 14 Oct 2022 06:43 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।

सार

मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस विषय के लिए एक विशेष कानून है
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Supreme Court - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि ओटीटी पर प्रसारण पूर्व सेंसरशिप की अनुमति नहीं है, हैरानी जताई कि वेब सीरीज, फिल्मों या अन्य प्रोग्राम की रिलीज के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है जो सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हैं।

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दरअसल, मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह ने उन वेब सीरीज, फिल्मों या अन्य प्रोग्राम के लिए एक प्री-स्क्रीनिंग कमेटी गठित किए जाने की गुहार लगाई है जो सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं।

मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस विषय के लिए एक विशेष कानून है, जब तक आप यह नहीं कहते कि ओटीटी भी इसका हिस्सा है... तब तक वेब सीरीज के लिए कोई पूर्व स्क्रीनिंग समिति कैसे गठित की जा सकती है? आपको कहना होगा कि मौजूदा कानून ओटीटी पर लागू होना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का निर्देश दिया।

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