आईएनआई सीईटी की काउंसलिंग के नतीजों पर रोक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महत्व के संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी)-2024 की काउंसलिंग के अंतिम राउंड (ओपन राउंड) के परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील पीबी सुरेश ने तर्क दिया कि सीट आवंटन के परिणामों की घोषणा को दो दिनों के लिए रोका जा सकता है। वहीं, एम्स के वकील दुष्यंत पाराशर ने कहा कि परिणाम पर रोक का अगले वर्षों में दाखिले पर व्यापक असर पड़ेगा।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने डॉ सुकृति नंदा एम व अन्य की याचिका पर कहा, पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए (काउंसलिंग) परिणामों की घोषणा को रोकना एक गंभीर मामला है। अदालत ने मामले पर विचार के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।