सुप्रीम कोर्ट ने आगरा जिले में अलग-अलग जगहों पर मई 2015 व अप्रैल 2018 में आंधी-तूफान के वजह से गिरे पडे़ 702 पेड़ों को हटाने की इजाजत दे दी है। ये इलाका ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में आता है।
यूपी सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि आंधी-तूफान की वजह से ये 702 पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं लेकिन पूर्व आदेश के तहत बगैर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से इन्हें हटाने की अनुमति नहीं है।
इस पर पीठ ने कहा कि इसमें विवाद नहीं है कि पेड़ आंधी-तूफान की वजह से गिरे थे और उन्हें हटाने की जरूरत है। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को पेड़ हटाने की इजाजत दे दी।