सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सैनी ने 1991 में जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
जानिए क्या है मामला
वर्ष 1991 में सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) थे। सुमेध सिंह सैनी पर आरोप है कि उन्होंने चंडीगढ़ में हुए आतंकी हमले के बाद जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी को पकड़ा था। हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिकर्मी की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद मुल्तानी का अपहरण हो गया था।
सैनी पर मुल्तानी के अपहरण और फिर उसकी हत्या का आरोप है। इसके बाद मुल्तानी के भाई ने एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।