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ओडिशा: कृषि विभाग का कर्मचारियों को आदेश- 31 जनवरी तक जमा करें संपत्ति की सूची, वरना रोक दिया जाएगा वेतन

Tue, 10 Jan 2023 10:16 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी

सार

एक हालिया आदेश में कहा गया है, ओडिशा सरकार सेवा आचरण (संशोधन) नियम, 2021 के तहत उल्लिखित नियमों के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों के लिए दस्तावेज जमा करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। 
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How To Check Property Records Details - फोटो : Istock
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विस्तार
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ओडिशा में कृषि और किसान अधिकारिता विभाग ने अपने कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कर्मचारी का फरवरी से वेतन रोक दिया जाएगा। 

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एक हालिया आदेश में कहा गया है, ओडिशा सरकार सेवा आचरण (संशोधन) नियम, 2021 के तहत उल्लिखित नियमों के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों के लिए दस्तावेज जमा करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। 

यह निर्देश, राज्य के सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत शाखा (जीए एंड पीजी विंग) द्वारा जारी इसी तरह के संचार का अनुसरण करता है। सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत शाखा ने कहा था कि अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अधिकारियों के विचार के लिए संपत्ति विवरण की एक पूर्ण आवश्यकता है। 
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ओडिशा कैंप में बीएसएफ जवान को लगी गोली
ओडिशा में नक्सल रोधी अभियान ग्रिड स्थित एक शिविर में मंगलवार को राइफल का इस्तेमाल कर अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे एक कमांडिंग ऑफिसर को रोकने के दौरान बीएसएफ का एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। सीमा सुरक्षा बल के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ओडिशा के मल्कानगिरी जिले में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात अधिकारियों में से एक ने खुद को गोली मारने की कोशिश की। गार्ड ने राइफल पकड़कर उसे बचा लिया। इस दौरान एक राउंड फायर किया गया, जो शिविर में पास में काम कर रहे एक बीएसएफ जवान को गलती से लग गया। घायल कर्मियों को प्राथमिक उपचार दिया गया और तुरंत मल्कानगिरी जिला अस्पताल ले जाया गया। जवान खतरे से बाहर है और घटना के तथ्यों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।
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