देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते पुन: लॉकडाउन के आसार कम नजर आ रहे हैं। पाबंदियां बढ़ाकर व उन पर सख्ती से अमल कराकर हालात काबू में करने के उपाय किए जाएंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है। इसके बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च तक के लिए नई कोरोना गाइड लाइन जारी कर दी। राज्य में सोमवार को 15051 नए मरीज मिले, जबकि 48 की मौत हो गई। उधर गुजरात के अहमदाबाद में रात 10 बजे बाद मॉल व दुकानें बंद की जाएंगी, जबकि मप्र के भोपाल में धरना-प्रदर्शन व भीड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है।
नई गाइड लाइन : महाराष्ट्र में शादी में 50, अंत्येष्टि में 20 लोगों को इजाजत
- सभी सिनेमाघरों, होटलों में क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही प्रवेश दे सकेंगे।
- मास्क पहने बिना इनमें किसी को भी प्रवेश न दिया जाए।
- गेट पर टेंप्रेचेर चेक करने व सैनिटाइज करने के प्रबंध हों।
- यदि इनका पालन नहीं किया तो होटल व अन्य संस्थान कोरोना खत्म होने तक बंद कर दिए जाएंगे।
- सभी मॉल्स में उक्त नियमों का पालन करना होगा।
- किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं होगी।
- शादी में 50 लोग ही शरीक होंगे। इसका उल्लंघन करने पर परिसर मालिकों को दंडित किया जाएगा।
- अंत्येष्टि में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा-संक्रमण दर बढ़ी पर मृत्यु दर नहीं
इससे पहले महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साफने कहा था कि कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। पाबंदियों को सख्त बनाकर इस पर काबू पाने का प्रयास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीते कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन मृत्यु दर नहीं बढ़ी है। बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार को इस साल के सबसे ज्यादा 16 हजार से ज्यादा संक्रमित मिले थे।
भोपाल में भीड़ वाले कार्यक्रम की अनुमति निरस्त
भोपाल में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी तरह के धरना-प्रदर्शन, रैली एवं भीड़वाले कार्यक्रमों की अनुमति निरस्त। आदेश सोमवार रात दस बजे से प्रभावी हो गया।
भोपाल के लिए नई गाइड लाइन
- किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक, शैक्षणिक व खेल आयोजनों में स्थल की क्षमता के 50 फीसदी व अधिकतम 200 लोग ही शरीक हो सकेंगे।
- खुले मैदानों में ऐसे आयोजन एसडीएम की अनुमति के बाद ही विशेष परिस्थिति में किए जा सकते हैं।
- ये सभी कार्यक्रम रात 10.30 बजे तक समाप्त करना होंगे।
- महाराष्ट्र से आने वालों को भोपाल पहुंचने के 72 घंटों के भीतर कराई गई आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगी।
- रैली व जुलूस व धरना-प्रदर्शन पूरी तरह बंद होंगे।
- मेलों के आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे।
अहमदाबाद के आठ वार्डों में उठाए ये कदम
अहमदाबाद में भी बढ़ते संक्रमण के कारण शहर के आठ वार्डों-जोधपुर, नवरंगपुरा, बोडकदेव, थालतेज, गोटा, पालडी, घाटलोदिया व मणिनगर में नगर निगम ने रात 10 बजे दुकानें व मॉल बंद कराने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी रेस्टॉरेंट, शोरूम, पान दुकानों, क्लब, चाय दुकानों, हेयर सैलून पर लागू होगा। शहर के मानकचौक व रायपुर बाजार भी रात 10 बजे बंद करा दिए जाएंगे।