सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी प्रत्याशी के उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किया गया हवाई यात्रा का खर्च उसका व्यक्तिगत चुनाव खर्च नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश के एक विधायक के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने खर्च से संबंधित पैराग्राफ को हटाने का आदेश दिया। उसका कहना है कि स्टार प्रचारक होने के नाते उसे अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर भी पार्टी के लिए प्रचार करना पड़ता है।
निर्वाचन आयोग को पार्टी द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की सूची दी जाती है। जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 77 के मुताबिक स्टार प्रचारक द्वारा पार्टी के लिए किए गए प्रचार के लिए यात्रा पर खर्च को व्यक्तिगत खर्चे से बाहर रखा गया है। पीठ ने यह फैसला मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक और अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह की याचिका पर दिया।