ओडिशा की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में ओडिशा की एक अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। मामला ओडिशा के गंजाम जिले का है। यहां 2019 में एक व्यक्ति ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश गणेश्वर पति ने फैसला सुनाते हुए 53 वर्षीय दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंगरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोषी प्रहलाद बेहरा को आज सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि ये मामला 13 सितंबर 2019 का है। ये घटना तब की है जब नाबालिग बच्ची सड़क पर खेल रही थी। उसी समय आरोपी प्रहलाद बेहरा ने बहेरे गांव के बाहरी इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद, लड़की द्वारा आपबीती सुनाने के बाद पीड़िता के पिता ने 24 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पुलिस ने अगले दिन आरोपी व्यक्ति को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आज इसमें सजा का एलान किया गया है।