सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसआईटी निदेशक को आदेश दिया कि वे कोयला घोटाले के मामले में पूर्व सीबीआई प्रमुख के खिलाफ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। दरअसल कोयला घोटाले में पूर्व सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की थी।
तीन जजों के बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस एमबी लोकुर ने कहा कि इस संबंध में की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी चार हफ्तों के अंदर बंद लिफाफे में दाखिल करे।
इस बेंच में जस्टिस कुरियन जोसेफ और एके सिकरी भी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की विनती पर बेंच ने यह आदेश दिया। भूषण ने कहा था कि एसआईटी को बनाए हुए कई महीने बीत गए हैं इसलिए उससे कहा जाए कि वह जांच की रिपोर्ट दाखिल करे।
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