1984 सिख दंगा मामले में हाईकोर्ट की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा के बाद पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। अब यदि सज्जन कुमार सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो पीड़ित जगदीश कौर का पक्ष सुने बगैर अदालत कोई आदेश पारित नही करेगी।
सज्जन कुमार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अंदेशे को देखते हुए शिकायतकर्ता ने यह कैविएट दायर की है। मालूम हो कि 17 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सज्जन को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा गया है।