अदालत ने पीएम मोदी को कथित रूप से बिच्छू बताने वाले बयान से जुड़े मानहानि मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद शशि थरूर को शुक्रवार को जमानत दे दी। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने थरूर को पेशी के बाद शुक्रवार को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
पेश शिकायत के मुताबिक, थरूर ने बंगलूरू साहित्य सम्मेलन में 28 अक्तूबर 2018 को कथित रूप से कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे हुए बिच्छू हैं। उन्हें न कोई हाथ से हटा सकता है और न चप्पल से मार सकता है।
कोर्ट में दायर शिकायत में बब्बर ने कहा था कि थरूर ने यह बयान बदनीयती से दिया था, जिससे न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि यह बेहद अपमानजनक भी है। ऐसा कहना देश के प्रधानमंत्री का अपमान है और इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।