पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शारदा चिट फंड घोटाला मामले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार के खिलाफ अवमानना याचिका को पुनर्जीवित करने पर सवाल उठाया।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि सीबीआई राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुराने मामले को खोल रही है।
इस पर सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अवमानना मामला हमेशा जीवित रहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी। सीबीआई ने राजीव कुमार को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए उनकी जमानत रद्द करने की गुहार लगाई है। सीबीआई का कहना है कि पूछताछ के दौरान आईपीएस अधिकारी भागते फिर रहे थे।