पूर्व सैनिकों के लिए बने क्लीनिक में एक नर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक कर्नल को सेवा से हटाते हुए उसके खिलाफ थल सेना ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी शुरू की है। पंजाब के इस मामले में जवानों ने वीडियो फिल्म बनाई थी। इस कर्नल को रिटायरमेंट के बाद सेना अधिनियम के सेक्शन 123 के तहत फिर से सेना में बुलाया गया था।
एक अन्य मामले में थलसेना ने एक पुरुष व एक महिला अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश की है। जम्मू-कश्मीर में तैनात इन दोनों अधिकारियों के बीच नाजायज शारीरिक संबंध थे। सेना ने इस तरह के मामलों को असह्य आचरण की श्रेणी में रखते हुए कई जवानों व अधिकारियों को बिना पेंशन सेवा से बाहर करने की कार्रवाई की हैं। इन मामलों को कदाचार मानते हुए कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन सेना अधिनियम के तहत असह्य आचरण के लिए बने सेक्शन में रखा जाता है। इससे पहले वायुसेना ने भी कहा था कि ऐसे आचरण पर सख्त कार्रवाई होगी।