छठे अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत के जज सइदुननिसा ने 2006 में केरल के कासरगोड जिले की 23 वर्षीय महिला की हत्या के लिए सजा सुनाते हुए उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जज ने कहा कि सजा तब शुरू होगी जब वह अन्य मामलों में कारावास की सजा काटेगा।
इससे पहले उसे पांच मामलों में मौत की सजा व तीन मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। मोहन महिलाओं की हत्या के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करता था। चार्जशीट के अनुसार, मोहन की मुलाकात केरल की महिला से हुई जब वह यहां कैंपको की एक यूनिट में काम करने के लिए आ रही थी।
शादी का झांसा देकर वह महिला को मैसूर के एक होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। गर्भ से बचने के लिए उसने महिला को दवा दी, जो साइनाइड की गोली थी। वॉशरूम में गोली का सेवन करते ही महिला गिर गई। बाद में उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। 2009 में उसे बंटवाल से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने 20 महिलाओं की हत्या और उनके साथ दुष्कर्म की बात स्वीकार की थी।