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Karnataka: सऊदी अरब में भारतीय नागरिक को 15 साल की कैद, हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया यह आदेश; जानें पूरा मामला

Tue, 08 Aug 2023 07:57 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलुरू

सार

Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारतीय नागरिक शैलेश कुमार को दोषी ठहराने वाली सऊदी अरब की एक अदालत के फैसले की प्रति हासिल करे।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारतीय नागरिक शैलेश कुमार को दोषी ठहराने वाली सऊदी अरब की एक अदालत के फैसले की प्रति हासिल करे। कुमार की पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि फैसले की प्रति हासिल करने से क्षमादान याचिका दायर करने में मदद मिलेगी।

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अपने पहले के निर्देशों पर धीमी प्रतिक्रिया से नाराज उच्च न्यायालय ने कहा, 'जब इस देश का कोई नागरिक विदेश में पीड़ित है, तो अधिकारियों को उचित गंभीरता दिखानी होगी और उसके लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा।' मंगलुरु के रहने वाले शैलेश को सऊदी अरब के राजा और इस्लाम के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट के लिए दोषी ठहराया गया है और सऊदी अरब में कैद किया गया है, जहां वह काम कर रहा था।

उनकी पत्नी कविता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया है कि 12 और 13 फरवरी, 2020 की तारीख वाले पोस्ट फेसबुक पर एक फर्जी प्रोफाइल से किए गए थे और स्थानीय पुलिस सऊदी अरब के अधिकारियों को सबूत प्रदान करने में विफल रही। स्थानीय पुलिस ने फेसबुक पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया था। 

न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह दोषसिद्धि की एक प्रति हासिल करे और जल्द से जल्द दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करे और इसे इस कार्यवाही से पहले रिकॉर्ड पर रखे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सऊदी अरब के राजा के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण अदालत के समक्ष रखा जाए।
 

शैलेश ने भारत सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के समर्थन में एक पोस्ट डाली थी। उन्हें कथित तौर पर धमकी भरा फोन आया और उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। इसके बाद, सऊदी राजा और इस्लाम के खिलाफ एक अपमानजनक पोस्ट अपलोड की गई थी। उन्हें सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और 15 साल जेल की सजा सुनाई गई।
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उनकी पत्नी ने भारत में पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे सूचित किया कि उसके नाम से पोस्ट अपलोड करने के लिए एक फर्जी फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। उन्हें 23 फरवरी, 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और तब से वह जेल में हैं।
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