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SC: न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी बरकरार, विदेश यात्रा के लिए अजनबी से होटल बुकिंग स्वीकार करने का मामला

Thu, 06 Jul 2023 06:10 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, नई दिल्ली।

सार

पीठ ने कहा, हमें आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण नहीं मिला और इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। न्यायिक अधिकारी ने उच्च न्यायालय के 23 मार्च के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
 
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सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के लिए किसी अजनबी से होटल बुकिंग स्वीकार करने पर दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय (Hrishikesh Roy) और न्यायमूर्ति पंकज मिथल (Pankaj Mithal) की पीठ ने बर्खास्त न्यायिक अधिकारी द्वारा बर्खास्तगी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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पीठ ने कहा, हमें आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण नहीं मिला और इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। न्यायिक अधिकारी ने उच्च न्यायालय के 23 मार्च के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि लगाए गए जुर्माने को कम करने के लिए नरमी बरतने का कोई मामला नहीं बनता है और याचिकाकर्ता के न्यायिक अधिकारी के पद पर विचार करते हुए एक अजनबी से एहसान के रूप में धन स्वीकार करने का आरोप बनता है। यह अपने आप में गंभीर है और लगाया गया जुर्माना आरोप के अनुरूप है। 
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उच्च न्यायालय ने कहा, हमें लगता है कि लगाए गए जुर्माने को कम करने के लिए नरमी बरतने का कोई मामला नहीं बनता है। यह मानते हुए कि इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप की शायद ही कोई गुंजाइश है। वर्तमान याचिका कानून या तथ्यों की दृष्टि से विचारणीय नहीं है। इसलिए, तथ्यात्मक मैट्रिक्स या पहलुओं पर गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई और शामिल नहीं है और वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

उच्च न्यायालय का आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत के फैसले के बाद नवंबर 2021 में सेवा से बर्खास्तगी के दंड को चुनौती देने वाली दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) के न्यायिक अधिकारी की याचिका पर आया। उन्होंने बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने और पूर्ण दोषमुक्ति, बकाया राशि के अलावा सेवा की निरंतरता के अन्य परिणामी लाभों के साथ बहाल करने की मांग की थी।

पीठ ने कहा, यह स्वीकार किया गया है कि किसी अजनबी से स्वीकृति मिली थी और इस मामले को उचित रूप से समझाया नहीं गया है, यह याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त है। ऐसी स्वीकृति किसी भी रूप में हो सकती है और हमेशा स्वतः या प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं होती है। दुर्भाग्य से, वर्तमान याचिका न तो विश्वास जगाती है और न ही तर्क की अपील करती है।

यह मामला तब सामने आया जब पूर्व न्यायिक अधिकारी ने अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा के लिए अपेक्षित अनुमति के लिए आवेदन किया और जून 2016 में लौटने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में दस्तावेज जमा किए। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई होटल बुकिंग के संबंध में कुछ विसंगतियों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा, जिसके बाद उनके बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। लेकिन असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय ने उन्हें एक ज्ञापन जारी किया जिसमें आरोप के आलेख का विवरण था। बाद में अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू की गई और एक जांच रिपोर्ट दायर की गई जिसके बाद पूर्ण अदालत ने न्यायिक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया।

न्यायिक अधिकारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया कि उनकी ओर से कोई गलत भावना नहीं थी क्योंकि उन्होंने भुगतान के बारे में जानकारी नहीं छिपाई थी और कहा था कि बुकिंग के लिए उनके छोटे भाई के एक दोस्त और क्लाइंट को पैसे देने थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने यात्रा पर निकलने से पहले होटल बुकिंग के बदले में क्लाइंट को पैसे की पेशकश की थी और उस व्यक्ति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह उनके लौटने पर ही पैसे स्वीकार करेगा, लेकिन बाद में उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया।

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