हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों (पंचायती राज और नगरपालिका) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समय सीमा बढ़ा दी है। पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव कराने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे। उन्होंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दाखिल याचिका पर ध्यान दिया और हाईकोर्ट की एक और समय सीमा, जो पुनर्निर्माण, मतविभाजन और आरक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए 28 फरवरी से 31 मार्च तक थी, उसे भी बढ़ा दिया।