उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल की अमरनाथ यात्रा को सीमित करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तीर्थयात्रियों को अनुमति देने का निर्णय और उनकी सुरक्षा के लिए शर्ते निर्धारित करना कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। इसलिए प्रशासन ही इस मामले को देखेगा।
शीर्ष अदालत 'अमरनाथ बर्फानी लंगर्स आर्गेनाइजेश’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका मे कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और अमरनाथ श्राइन बोर्ड को इस साल यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित रखने का निदेश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में इंटरनेट और टेलीविजन पर सीधा प्रसारण करके भगवान श्री अमरनाथ के दर्शन की व्यवस्था करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।