उच्चतम न्यायालय ने गुर्जरों को अलग से विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के तहत मिल रहे 5 प्रतिशत आरक्षण के लाभ को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन बड़ी राहत देते हुए पूर्व में हुई और चल रही भर्तियों में मिले लाभ को यथावत रखा है।
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में राजस्थान सरकार की अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिससे राजस्थान सरकार को राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब तक इस मामले की सुनवाई चलेगी, तब नई भर्तियों में एसबीसी आरक्षण के लाभ पर रोक रहेगी।\
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबीसी में पांच फीसदी आरक्षण देने वाले अधिनियम-2015 और राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इस कारण 4000 भर्तियां प्रभावित हो रही थीं।