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यूनिटेक का प्रबंधन सरकार को देने का आदेश हैरान करने वाला: सुप्रीम कोर्ट

Wed, 13 Dec 2017 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SOCIAL MEDIA
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यूनिटेक लिमिटेड का प्रबंधन केंद्र सरकार को सौंपने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद परेशान करने वाला बताया है। शीर्ष अदालत इस मसले पर बुधवार को विस्तार से सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को कहा कि  ट्रिब्यूनल को पहले हमसे इजाजत लेनी चाहिए थी। 
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पीठ ने केंद्र सरकार से भी कहा कि ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले उसे सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए थी। पीठ यूनिटेक की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कंपनी का प्रबंधन कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय को सौंपने और 10 निदेशकों को नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।

यूनिटेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि ट्रिब्यूनल ने जिस तरीके से आदेश पारित किया, उसे लेकर हमें आपत्ति है। आदेश जारी करने से पहले यूनिटेक को नोटिस तक जारी नहीं किया गया। हमें तो आदेश की जानकारी तक नहीं थी। जानकारी मिलने पर हमने ट्रिब्यूनल से बदलाव करने की गुहार की लेकिन उसे नकार दिया गया।
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पढ़ें: यूनिटेक पर होगा सरकार का कंट्रोल, NCLT ने दी 10 डायरेक्टर्स नियुक्त करने की मंजूरी

वहीं केंद्र सरकार की ओर पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह बुधवार तक इस मामले में सरकार की ओर से निर्देश लाएंगे। जिसके बाद पीठ ने सुनवाई बुधवार के लिये टाल दी।
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