उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के चार अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें प्री-कंसेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के कुछ नियमों को निलंबित कर दिया गया था। अदालत ने अधिसूचना को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अब इस मामले पर सुनवाई को जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही केंद्र से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।