उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें राज्यपाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को हटाने के लिए निर्देश देने के लिए कहा गया। इस याचिका को एक पत्रकार वराकी ने दायर किया था। ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की मांग की थी।
ममता के इसी बयान के विरोध में राज्यपाल को उन्हें हटाने का निर्देश दिए जाने की मांग शीर्ष अदालत से की गई थी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वराकी से कहा, 'हम इस बात से मना नहीं कर रहे हैं की यह जरूरी नहीं है। आप उच्च न्यायालय जाएं।'