सुप्रीम कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया है। दायर की गई याचिका के मुताबिक ये संधि गैरकानूनी और असंवैधानिक है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने इस समझौते के संवैधानिक आधार को चुनौती दी थी।
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Supreme Court dismisses petition calling for scrapping of the Indus Water Treaty between India and Pakistan. pic.twitter.com/8NCDhrXGP8
— ANI (@ANI_news) April 10, 2017
याचिकाकर्ता का कहना है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शन अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। जबकि इस संधि पर भारत के राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निराधर साबित करते हुए इस खारिज कर दिया है।