उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को भाजपा पार्षद पी तुकाराम शिंदे की याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। याचिका में उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
बता दें कि भाजपा ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में नेता विपक्ष के पद पर दावा किया है। इसके लिए पार्टी के पार्षद प्रभाकर शिंदे शीर्ष अदालत पहुंचे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस राज्य सरकार में शिवसेना की सहयोगी है। इसी वजह से बीएमसी में भी कांग्रेस के पास नेता विपक्ष का पद नहीं रह सकता है।