उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका को होल्ड पर रख दिया जिसमें योग्य आयुष चिकित्सकों ने सरकार द्वारा अनुमोदित टैबलेट या मिश्रण को कोविड-19 पॉजिटिव के लिए प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में लिखने की इजाजत मांगी थी। याचिका में मंत्रालय के छह मार्च के आदेश के अनुसार यह अनुमति मांगी गई थी।