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सुप्रीम कोर्ट से अर्नब को राहत, पूछा- महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को क्यों नहीं जारी करना चाहिए नोटिस

Fri, 06 Nov 2020 03:03 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अर्नब गोस्वामी (फाइल फोटो)
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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अर्नब गोस्वामी मामले की सुनवाई की। अदालत ने पूछा कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक की गिरफ्तारी के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना का कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। याचिका में अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव द्वारा उन्हें नोटिस जारी किए जाने को चुनौती दी है।

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मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी को उनके मामले के खिलाफ जारी विशेषाधिकार नोटिस में सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करने के लिए अर्नब के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था।

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