उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अर्नब गोस्वामी मामले की सुनवाई की। अदालत ने पूछा कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक की गिरफ्तारी के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना का कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। याचिका में अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव द्वारा उन्हें नोटिस जारी किए जाने को चुनौती दी है।