अवैध खनन: रेड्डी के खिलाफ सुनवाईचार महीने में पूरी करने का सुप्रीम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी के खिलाफ करोड़ों के अवैध खनन मामले में सुनवाई चार महीने में पूरी करने का निर्देश दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने हैदराबाद में सीबीआई मामलों के विशेष जज के पत्र पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा, हम सामान्य परिस्थितियों में इस अदालत के पहले के एक आदेश के मद्देनजर इस तरह के समय का विस्तार देने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बड़ी संख्या में ऐसे गवाह हैं जिनकी जांच की जानी बाकी है, हम मुकदमे के समापन के लिए चार महीने का अतिरिक्त समय देते हैं। हम आशा करते हैं कि तय समय के अंदर सुनवाई पूरी हो जाएगी। करोड़ों के खनन घोटाले में रेड्डी को सितंबर 2011 में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2015 में रेड्डी को जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए रेड्डी को खनन वाले जिलों में जाने से रोक दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल निचली अदालत को 9 नवंबर से रोजाना सुनवाई करते हुए हर हाल में छह महीने में मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया था।