सुप्रीम कोर्ट रोहित भल्ला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में एनसीआर में एक शहर से दूसरे शहरों में जाने पर पाबंदी को चुनौती दी गई है। याचिका में इस पाबंदी को असंवैधानिक बताया गया है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है कि एनसीआर में रहने वाले वकीलों को दिल्ली आने-जाने में छूट दी जाए।
यूपी सरकार बोली, खुली छूट नहीं दे सकते, पैसों से ज्यादा अहम लोगों की सेहत
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एनसीआर के लोगों को दिल्ली आने-जाने की खुली छूट नहीं दी जा सकती है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि सरकार के लिए पैसे और उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण लोगों का स्वास्थ्य है।
यूपी सरकार ने कहा कि लोगों की सेहत से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। यूपी सरकार ने कहा कि नोएडा में 293 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि दिल्ली में इसकी संख्या 11,088 हजार से ज्यादा मामले हैं। ऐसे में यूपी सरकार बहुत सतर्कता बरत रही है। अगर महामारी के इस दौर में आवाजाही पूरी तरह से खोल दी गई तो यह परेशानी का सबब बन सकती है।