उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा और गोवा को अतिरिक्त 10 लाख रुपये जमा करने को कहा है। इन राज्यों को यह राशि इसलिए जमा करनी है क्योंकि वह जुर्माने के पांच लाख रुपये जमा करने में असफल रहे हैं। पिछले हफ्ते अदालत ने इन राज्यों पर समुदाय रसोई के लिए एक योजना तैयार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया था।
पिछले हफ्ते अदालत ने पाया था कि केवल सात राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर ने खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक रसोई को लेकर हलफनामा दायर किया है। अदालत अब इस याचिका पर आठ अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा।