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हाजी अली दरगाह से हटाया जाए अतिक्रमण, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को दिया आदेश

Thu, 13 Apr 2017 05:14 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को आदेश देते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से परिसर के आसपास मौजूद सभी तरह के अतिक्रमण को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 171 वर्ग फीट की जगह,  जहां पर मस्जिद है उसको छोड़ा जाए। 
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SC asks Haji Ali Dargah Trust in Mumbai to demolish all encroachments in&around the Dargah excluding the mosque standing on 171 sq mts area pic.twitter.com/auB1ofCccf— ANI (@ANI_news) April 13, 2017


कोई और कोर्ट भी नहीं दे सकेगी स्टे

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दरगाह ट्रस्ट देश की किसी अदालत में कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए स्टे याचिका दायर नहीं करेगी। बाकी अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि कोई भी अदालत इस मामले में आदेश नहीं देगी। 
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SC also said that no Court shall grant any injunction on the removal of the alleged encroachments. Further hearing deferred to May 9.— ANI (@ANI_news) April 13, 2017
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