फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jharkhand HC: झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

Thu, 04 Aug 2022 03:57 PM IST
Amit Mandal एएनआई, नई दिल्ली

सार

3 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ दो जनहित याचिकाएं स्वीकार की थी और कपिल सिब्बल व मुकुल रोहतगी की दलीलों को खारिज कर दिया था।
विज्ञापन
हेमंत सोरेन - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों से संबंधित मुखौटा कंपनियों के संबंध में जनहित याचिका को सुनने लायक माना है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जब यह बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तबीयत ठीक नहीं है। झारखंड सरकार और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों से संबंधित मुखौटा कंपनियों के संबंध में जनहित याचिका को सुने जाने लायक माना गया था। 

विज्ञापन


झारखंड सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों से कथित रूप से संबंधित मुखौटा कंपनियों के संबंध में जनहित याचिका की स्थिरता पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। 3 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दो जनहित याचिकाएं स्वीकार की थी और अपने 79-पृष्ठ के फैसले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट ने आपत्तियों को बिंदुवार खारिज करते हुए कहा था कि झारखंड हाई कोर्ट (जनहित याचिका) नियम, 2010 के नियम 4, 4-बी और 5 के अनुसार कुछ आवश्यक बातों का पालन नहीं किया गया है और तत्काल रिट याचिकाओं को सुनने लायक नहीं माना जा सकता। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट मुखौटा कंपनियों, मुख्यमंत्री सोरेन के खनन पट्टे और मनरेगा घोटाले से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन



 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें