कांग्रेस का घोषणापत्र (फाइल फोटो)
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उच्चतम न्यायालय ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को ‘अनुचित और आदर्श आचार संहिता के खिलाफ’ घोषित कराने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए उस वक्त स्थगित कर दी जब उसे सूचित किया गया कि सह-याचिकाकर्ताओं में से एक को व्यक्तिगत रूप से बहस करने की रजिस्ट्री ने अनुमति नही दी है।
कांग्रेस घोषणा पत्र के खिलाफ आदर्श कुमार अग्रवाल और डॉक्टर सीमा जैन ने यह याचिका दायर की है। इसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र को ‘अनुचित और आदर्श आचार संहिता के खिलाफ’ घोषित करने और पार्टी के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि पार्टी ने मतदाताओं को मुफ्त का वादा किया था जो उन्हें रिश्वत देने की एक कोशिश है।