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SBI Rules: एसबीआई ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए बदले नियम, लगातार हो रही आलोचना  

Fri, 28 Jan 2022 10:48 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

नई भर्तियों या पदोन्नत लोगों के लिए अपने नवीनतम मेडिकल फिटनेस दिशानिर्देशों में बैंक ने कहा कि उस उम्मीदवार को गर्भावस्था के मामले में फिट माना जाएगा जो कि 3 महीने से कम है।
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SBI - फोटो : istock
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विस्तार
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देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने नए नियम बनाए हैं, जिसमें तीन महीने से अधिक गर्भावस्था वाली महिला उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। ऐसी महिला प्रसव के बाद चार महीने के भीतर बैंक में काम कर सकती है। इस कदम की अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने आलोचना की है।

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नए नियमों में ये प्रावधान 
नई भर्तियों या पदोन्नत लोगों के लिए अपने नवीनतम मेडिकल फिटनेस दिशानिर्देशों में बैंक ने कहा कि एक उम्मीदवार को गर्भावस्था के मामले में फिट माना जाएगा जो कि 3 महीने से कम है। हालांकि, अगर गर्भावस्था 3 महीने से अधिक की है, तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और उसे बच्चे की डिलीवरी के बाद 4 महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। 31 दिसंबर 2021 की नई भर्तियों और पदोन्नत लोगों के लिए चिकित्सा फिटनेस और नेत्र संबंधी मानकों के अनुसार ये नियम लागू होंगे। 

भर्ती के लिए यह नीति 21 दिसंबर, 2021 को मंजूरी की तारीख से प्रभावी होगी। पदोन्नति के संबंध में संशोधित मानक 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे। इससे पहले 6 महीने तक की गर्भावस्था वाली महिला उम्मीदवारों को विभिन्न शर्तों के तहत बैंक में दोबारा काम करने की अनुमति थी।
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स्त्री रोग विशेषज्ञ से प्रमाणपत्र देना होगा
शर्तों में यह भी शामिल है कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी हालत में बैंक की नौकरी करने से उसकी गर्भावस्था या भ्रूण के सामान्य विकास में कोई दिक्कत नहीं होगी या इससे उसका गर्भपात नहीं होगा या उसे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

संशोधित नियमों के बाद बैंक के कर्मचारियों की ओर से इसकी आलोचना की जा रही है। दिशानिर्देशों पर टिप्पणी मांगने के लिए एसबीआई को भेजे गए एक ई-मेल का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला। भाकपा के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर गर्भवती महिलाओं की भर्ती के लिए दिशा-निर्देशों से संबंधित एसबीआई द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्कुलर को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि यह महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करता है। 

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